बलौदाबाजार जिला श्रम विभाग बलौदाबाजार के संबंध में लगातार कई हितग्राहियों द्वारा शिकायतें मौखिक रूप से प्राप्त हो रही l इसी कड़ी में एक बड़ा मामला कूटरचना छल कर धोखे से अनुदान राशि गबन करने की शिकायत मुख्यालय के समीप एक ही ग्राम कोलियारी की तीन पीड़ित आदिवासी महिला तीजन बाई ध्रुव, रम्हीन ध्रुव, टिकेश्वरी ध्रुव सभी ग्राम कोलियारी निवासी ने की है।
शिकायतकर्ता तीनों प्रार्थी/हितग्राही महिलाये आदिवासी समाज की है
तीनों पीड़ित महिलाओं ने राज्यपाल, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं उच्च अधिकारियों के समक्ष शपथ पत्र सहित शिकायत पत्र दे कर मामले में कार्यवाही किये जाने सहित अवगत कराया कि उनके स्व. पति के नाम से श्रम विभाग में छत्तीसगढ़ भवन सन्निर्माण योजना के तहत पंजीयन था जिसके अंतर्गत मृत्यु होने पर मृतक की नॉमिनी को 1 लाख रूपये की अनुदान राशि मिलती है।
हितग्राहियों ने श्रम विभाग के अधिकारियों पर एजेंटों के साथ मिलकर राशि गबन करने का लगाया आरोप
पति की मृत्यु होने के पर योजना का लाभ लेने पीड़ित महिलाये अपने-अपने हिसाब से संयुक्त कलेक्टर कार्यालय बलौदाबाजार के जिला श्रम विभाग कार्यालय पहुंची जहां उनकी मुलाकात श्रम निरीक्षक से हुई l उक्त श्रम निरीक्षक ने पीड़ित महिलाओं को ग्राम रवान निवासी मीना वर्मा से परिचय कराया कि यह श्रम कार्यालय में एजेंट के रूप में कार्य करती है और मीना वर्मा ही आपको योजना का लाभ दिला सकती है l श्रम निरीक्षक ने सारे दस्तावेज मीना वर्मा के पास जमा करने को कहा और जैसा मीना वर्मा कहेगी वैसे ही करने को बोले।
बैंक ऑफ बड़ौदा भाटापारा के विरुध्द भी फर्जी खाता खोलने का लगा आरोप
पीड़ितों ने शिकायत पत्र में यह भी बताया कि श्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में हमने सारे दस्तावेज मीना वर्मा को दे दिये l कुछ दिनों बाद मीना वर्मा अपनी सहेली रुकमणी वर्मा जो समीप ग्राम करमदा में रहती है उनके यहां हमें बुलाकर ऑनलाईन आवेदन के नाम पर अपने साथ लाये लैपटॉप कंप्यूटर मशीन में अंगूठे का निशान भी लिया था।
पीड़ित महिलाये जब भी श्रम विभाग के श्रम निरीक्षक एवं एजेंट मीना वर्मा से सम्पर्क कर अनुदान राशि की स्वीकृति के बारे में पूछते थे तो उक्त दोनों ही व्यक्ति कोई ना कोई बहाना बना कर हमें वापस भेज देते थे l हाल ही में जब बड़ी मुश्किल मदद के बाद सभी पीड़ितों को ऑनलाईन के माध्यम से पता चला कि दिनांक- 20.10.2021 को यानि 21 माह पूर्व ही सभी की राशि स्वीकृत होकर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भाटापारा के खाते में चली गई है जबकि पीड़ितों का कहना है कि हमने कभी भी उक्त बैंक में खाता नहीं खुलवाया।
पीड़ितों के शिकायत पत्र अनुसार वे खुद परेशान है कि बिना उनकी सहमति से आखिर बैंक में खाता खुला कैसे ? इस प्रकार की प्रतिक्रियां से अब प्रार्थीगणों को यकीन हो गया है कि श्रम निरीक्षक, एजेंट मीना वर्मा एवं बैंक के अधिकारी/कर्मचारी आदि ने कूटरचना रचकर उनकी राशि गबन की है l जिस पर पीड़ित सभी आदिवासी महिलाओं ने अपराध पंजीबध्द कर दंडात्मक कार्यवाही सहित योजना की उक्त गबन राशि लौटने की भी मांग शपथ पत्र सहित शिकायत पत्र में लिखित में की है।
उक्त संबंध में जिला श्रम पदाधिकारी आजाद सिंह पात्रे का कहना है कि वें उक्त राशि स्वीकृति के बाद यहां पदस्थ हुए है उनके पूर्व जिला श्रम पदाधिकारी तेजेश चंद्राकर व श्रम निरीक्षक मनोज मंडलेश्वर पदस्थ थे l फिलहाल उनके द्वारा अभी शिकायत पत्र अनुसार जॉच कर कार्यवाही करने की बात कही जा रही है।
वर्तमान श्रम निरीक्षक राकेश वर्मा का कहना है कि मैं बाद में आया हूं उस दौरान मंडलेश्वर अथवा कोई यादव श्रम निरीक्षक थे। उक्त संबंध में पूर्व श्रम निरीक्षक मनोज मंडलेश्वर का कहना है कि प्रार्थियों को वें निजी तौर से नहीं जानते, मेरा काम सिर्फ ऑनलाईन आये आवेदनों को जॉच करके आगे बढ़ाना है, उस दौरान राशि स्वीकृति का अधिकार पूर्व जिला श्रम पदाधिकारी तेजेश चंद्राकर व पूर्व श्रम निरीक्षक महित यादव को था l
वही उक्त संबंध में पूर्व श्रम पदाधिकारी तेजेश चंद्राकर से समाचार लिखे जाने तक मोबाईल के माध्यम से सम्पर्क किये जाने की कोशिश की गई किन्तु उनका मोबाईल नेटवर्क कवरेज से बाहर बता रहा था l
Author Profile
- नरेश गनशानी छत्तीसगढ़ के बलोदा बाजार से विख्यात पत्रकार है, ये गोंडवाना एक्सप्रेस पर बलोदा बाजार-भाटापारा जिले की क्राइम, इंडस्ट्री, संस्कृति आदि की खबरे प्रकाशित करते है।
Latest entries
- Baloda Bazar30/08/2023बलौदाबाजार : शराब के अवैध परिवहन के साथ भण्डारण पर भी करे कड़ी कार्रवाई- कलेक्टर
- Baloda Bazar29/08/2023साइबर सेल एवं थाना सिमगा की संयुक्त पुलिस टीम ने चोरों को किया था गिरफ्तार, अपराधी थाने से हुआ फरार तो एसपी ने किया 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित
- Baloda Bazar28/08/2023बलौदाबाजार : सवा लाख पार्थिव शिवलिंग का हुआ रुद्राभिषेक
- Baloda Bazar24/08/2023बलौदाबाजार : अपीलार्थी को गुमराह करने पर नगर तथा ग्राम निवेश के जनसूचना अधिकारी को छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने लगाया 25 हजार का जुर्माना