
बलौदाबाजार । छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने प्रकरण क्रमांक A/2931/2021 के सुनवाई दिनांक 23.08.2023 के दौरान बलौदाबाजार के अपीलार्थी नरेश गनशानी जिला प्रतिनिधि इस्पात टाइम्स के पक्ष में दिया अभूतपूर्व फैसला l सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपीलार्थी द्वारा चाही गयी जानकारी को देने में नगर तथा ग्राम निवेश बलौदाबाजार के जनसूचना अधिकारी एवं उप अभियंता के.के. कोरी ने बरती थी कोताही, जिस पर राज्य सूचना आयोग के आयुक्त धनवेन्द्र जायसवाल ने निर्णय लेते हुए संबंधित जनसूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया हैं तथा राशि जमा करने के निर्देश दिये हैं कि ये राशि वसूली कर सरकारी खजाने मे जमा की जाये। उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक नागरिक को अधिकार हैं कि वो शासन द्वारा संचालित किसी भी कार्यालय से निर्धारित मापदंडों के तहत जानकारी ले सकता है तथा शासन-प्रशासन के व्यवस्था के लिए पारदर्शिता अनिवार्य भी हैं और इससे भष्टाचार पर अंकुश भी लगाया जा सकता हैं।
मामला इस प्रकार है कि अपीलार्थी नरेश गनशानी ने 19 मार्च 2021 को नगर तथा ग्राम निवेश बलौदाबाजार के जनसूचना अधिकारी उप अभियंता के.के. कोरी एवं 27 मई 2021 को प्रथम अपीलीय अधिकारी सहायक संचालक बी.एल. बांधे के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर कलेक्टर बलौदाबाजार के निर्देशानुसार दिनांक 10.02.2021 को 220 अवैध विकासकर्ताओं को नियमितीकरण कराने हेतु नोटिस जारी किया था जिसकी स्पष्ट सूची की सत्यप्रतिलिपि चाही थी, किंतु जनसूचना एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी दोनों ने नस्ती कार्यवाही अंतर्गत होने का के नाम पर अपीलार्थी को गुमराह कर उक्त मांगी गई जानकारी नहीं दी गई l
असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने 20 सितंबर 2021 को द्वितीय अपील राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष की l राज्य सूचना आयोग के आयुक्त धनवेन्द्र जायसवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई की जिस पर जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को गुमराह किया जाना सिद्ध पाया गया l आयोग ने अपने फैसले में दिनांक 23 अगस्त 2023 को जनसूचना अधिकारी के.के. कोरी को 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है और राशि सरकारी खजाने में जमा किये जाने का निर्देश दिया है l
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- नरेश गनशानी (बलोदा बाजार, छत्तीसगढ़)
- नरेश गनशानी छत्तीसगढ़ के बलोदा बाजार से विख्यात पत्रकार है, ये गोंडवाना एक्सप्रेस पर बलोदा बाजार-भाटापारा जिले की क्राइम, इंडस्ट्री, संस्कृति आदि की खबरे प्रकाशित करते है।
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