बलौदाबाजार l जिले में अपराधों की त्वरित रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक, एसडीओपी बलौदाबाजार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार तिवारी के नेतृत्व में थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार के अपराध क्र. 617/2023 धारा 420,409, 120बी,34 भादवि के आरोपिया को गिरफ्तार कर आरोपिया के विरूद्ध विधिवत कार्यवाही किया गया।
नाम आरोपीया – सुमित्रा ध्रुव पति संतोष मरावी उम्र 27 वर्ष साकिन कोडापार थाना भाटापारा ग्रामीण
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया टीकेश्वरी ध्रुव निवासी कोलियारी थाना सिटी कोतवाली रिपोर्ट दर्ज करायी कि पति के मृत्यु उपरांत शासन के योजना अंतर्गत छ0ग0 भवन अन्य सन्निर्माण कर्मकार मण्डल मृत्यु योजना की राशि के संबंध मे आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं एक फोटो को *ग्राम करमदा के रूखमणी वर्मा पति स्व. श्याम वर्मा उम्र 53 वर्ष ग्राम करमदा के माध्यम से जिले के श्रम निरीक्षक मनोज मंडलेश्वर के बताने पर मीना वर्मा पिता कृष्ण कुमार वर्मा उम्र 27 वर्ष साकिन रवान जो एजेंट का काम करती है उसके पास जमा कर दो कहने पर मैं ग्राम करमदा के रूखमणी वर्मा के घर जाकर मेरे साथ में रामहिन बाई पति स्व0 फागसिंग ध्रुव, तीजन बाई पति स्व0 जगमोहन ध्रुव ग्राम कोलियारी को भी बुलाकर रूखमणी वर्मा के घर आवेदन जमा किये। कुछ दिनो बाद मीना वर्मा करमदा आकर रूखमणी वर्मा के घर बैंक आफ बडोदा शाखा भाटापारा मे खाता खोलने के लिये फार्म भरे और हम तीनो का हस्ताक्षर एवं अंगुठा कराये। कुछ समय बाद बैंक के द्वारा तीनो का खाता प्रारंभ कर एटीएम जारी किया गया।
बैंक में जानकारी प्राप्त करने पर बताये कि तीनो का पासबुक एवं एटीएम, सुमित्रा ध्रुव पिता शिव प्रसाद ध्रुव उम्र 27 वर्ष साकिन कोडापार थाना भाटापारा ग्रामीण को हम तीनो का पास बुक एवं ATM को दे देना बताये। कि इन चारो व्यक्तियो द्वारा आवेदिका 01. टीकेश्वरी ध्रुव पति स्व. अवधराम ध्रुव उम्र 35 साल 02. तीजन बाई 03. रामहिन बाई साकिन कोलियारी, 04. सेवकराम ठाकुर पिता फेकुन ठाकुर 05. विद्या यादव पति रमेश यादव 06. सुशीला ध्रुव पति सियाराम ध्रुव साकिनान करमदा 07. पंचराम ध्रुव पिता उभेराम ध्रुव साकिन धवई 08. लोमश ध्रुव पिता पिलाराम ध्रुव साकिन बुडगहन 09 बिसाली राम पिता धनीराम निषाद ग्राम बुडगहन 10. श्याम बाई पति स्व. भीषण वर्मा निवासी करमदा 11. बैसाखु साहू पिता कलाराम साहू ग्राम करमदा 12. रायसिंग निषाद पिता सुधवा निषाद ग्राम बुडगहन 13.परेमिन बाई ध्रुव पति खेलन ध्रुव ग्राम करमदा 14. रतन सिह ध्रुव पिता बुधु राम ध्रुव निवासी ग्राम बुडगहन को भी छल कपट कर प्रत्येक का 01–01 लाख रूपये का धोखाधडी कर कुल 14 लाख रूपये को एटीएम के माध्यम से निकाल लिया गया है।
कि संपूर्ण प्रकरण में सोची समझी रणनीति के तहत 01. श्रम निरीक्षक मनोज मंडलेश्वर जिला श्रम अधिकारी बलौदाबाजार, शासकीय सेवक होते हुये अन्य आरोपी 02. एजेंट मीना वर्मा पिता कृष्णकुमार वर्मा उम्र 27 वर्ष साकिन रवान, 03. रूखमणी वर्मा पति स्व. श्याम वर्मा उम्र 53 वर्ष साकिन करमदा 04. सुमित्रा ध्रुव पिता शिव प्रसाद ध्रुव उम्र 27 वर्ष साकिन कोडापार थाना भाटापारा ग्रामीण हितग्राहियो का शासकीय रकम को धोखा देकर छल पूर्वक रूपये को निकाला गया है । आरोपियो का कृत्य अपराध धारा 420,409,120बी,34 भादवि का घटित करना पाये जाने से अपराध सदर कायम कर विवेचना मे लिया गया विवेचना के दौरान आरोपिया सुमित्रा ध्रुव को आज दिनांक 22.08.2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कि प्रकरण में अब तक की जांच विवेचना कार्यवाही में कुल 14 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। विवेचना के क्रम में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द की जावेगी।उपरोक्त कार्यवाही में सउनि सीआर साहू, आरक्षक बसंत साहू, महिला आरक्षक उकेश्वरी साहू का योगदान रहा।
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- नरेश गनशानी छत्तीसगढ़ के बलोदा बाजार से विख्यात पत्रकार है, ये गोंडवाना एक्सप्रेस पर बलोदा बाजार-भाटापारा जिले की क्राइम, इंडस्ट्री, संस्कृति आदि की खबरे प्रकाशित करते है।
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