हर साल दिवाली त्योहार पर आतिशबाजी के बाद हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। इसे लेकर रायपुर जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार दिवाली पर केवल दो घंटे ही पटाखों को जलाने की अनुमति होगी। यानि दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखों को जला सकेंगे। इसके साथ ही दिवाली के मौके पर केवल हरित पटाखों की बिक्री होगी। इतना ही नहीं जिला प्रशासन ने कहा है कि यदि इन आदेशों का कोई उल्लंघन करता है, जो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार छठ पूजा के लिए सुबह छह बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। क्रिसमस/नया वर्ष के लिए रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से रात्रि 12 बजकर 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।
शीत ऋतु में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19 की उपधारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ एवं कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक की अवधि में पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है।
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- "जय जोहार" आशा करती हूँ हमारा प्रयास "गोंडवाना एक्सप्रेस" आदिवासी समाज के विकास और विश्व प्रचार-प्रसार में क्रांति लाएगा, इंटरनेट के माध्यम से अमेरिका, यूरोप आदि देशो के लोग और हमारे भारत की नवनीतम खबरे, हमारे खान-पान, लोक नृत्य-गीत, कला और संस्कृति आदि के बारे में जानेगे और भारत की विभन्न जगहों के साथ साथ आदिवासी अंचलो का भी प्रवास करने अवश्य आएंगे।
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