दिनांक : 14-Apr-2024 11:11 AM
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दिवाली में पटाखों की बिक्री और जलाने को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन, उल्‍लंघन पर होगी कार्रवाई

दिवाली में पटाखों की बिक्री और जलाने को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन, उल्‍लंघन पर होगी कार्रवाई

Chhattisgarh
हर साल दिवाली त्‍योहार पर आतिशबाजी के बाद हवा में प्रदूषण का स्‍तर बढ़ जाता है। इसे लेकर रायपुर जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार दिवाली पर केवल दो घंटे ही पटाखों को जलाने की अनुमति होगी। यानि दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखों को जला सकेंगे। इसके साथ ही दिवाली के मौके पर केवल हरित पटाखों की बिक्री होगी। इतना ही नहीं जिला प्रशासन ने कहा है कि यदि इन आदेशों का कोई उल्‍लंघन करता है, जो उसके खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार छठ पूजा के लिए सुबह छह बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। क्रिसमस/नया वर्ष के लिए रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से रात्रि 12 बजकर 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। शीत ऋतु में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण...
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की सहृदयता, जेल में बंद पिता को बेटी की तेरहवीं में शामिल होने की दी छूट

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की सहृदयता, जेल में बंद पिता को बेटी की तेरहवीं में शामिल होने की दी छूट

Bilaspur, Chhattisgarh
उम्र कैद की सजा काट रहे एक पिता को बेटी के मृतक कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति जेल प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही थी। परेशान पिता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बेटी की तेरहवीं के कार्यक्रम में शामिल होने की गुहार लगाई थी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सहृदयता दिखाई हुए पिता को बेटी की तेरहवीं में शामिल होने की अनुमति दी है। याचिकाकर्ता बंदी को बुधवार को पुलिस अभिरक्षा में रायपुर सेंट्रल जेल से बिलाईगढ़ ले जाया जाएगा। कलेक्टर रायपुर के समक्ष आवेदन पेश करने के साथ ही रायपुर सेंट्रल जेल प्रबंधन के समक्ष भी बेटी की मृत्यु की जानकारी देते हुए पैरोल पर रिहाई की मांग की थी। जिला प्रशासन और जेल प्रबंधन से किसी तरह कार्रवाई न होने पर बंदी ने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बुधवार 18 अक्टूबर को बेटी की तेरहवीं के कार्य...
रायपुर : ई-कोर्ट के बेहतर प्रसार एवं क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मिला सिल्वर अवार्ड

रायपुर : ई-कोर्ट के बेहतर प्रसार एवं क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मिला सिल्वर अवार्ड

Chhattisgarh, India
ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के बेहतर प्रसार एवं क्रियान्वयन के लिए नेशनल इंफरमेशन सेंटर (एनआईसी) के डायरेक्टर जनरल की ओर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। भारत सरकार राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र द्वारा ई-कोर्ट, ई-हॉस्पिटल, ई-ऑफिस, सर्विस प्लस आदि सात प्रोजेक्ट पर अवार्ड दिए गए है। जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में संचालित ई-कोर्ट प्रोजेक्ट को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। अवार्ड समारोह 1 अक्टूबर को वर्चुअली आयेाजित किया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की इस उपलब्धि में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री प्रशांत कुमार मिश्रा का सतत् मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन रहा। हाईकोर्ट कम्प्यूटराईजेशन कमेटी के चेयरमेन जस्टिस मुनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, रजिस्टार जनरल, रजिस्टार कम्प्यूटराईजेशन एवं हाईकोर्ट के सभी तकनीकी अधिकारी कर्मचारी का भी उल्लेखनीय सहयोग रहा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एनआईसी के प्रभ...
बिलासपुर : हाईवे पर टोल टैक्स वसूली और सुविधाओं का मामला अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पहुंचा

बिलासपुर : हाईवे पर टोल टैक्स वसूली और सुविधाओं का मामला अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पहुंचा

Chhattisgarh
बिलासपुर. हाईवे पर टोल टैक्स वसूली और सुविधाओं का मामला अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इसके बाद कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से पूछा है कि वह किस नियम के तहत नाके बनवा रहा है। जो टैक्स इन नाकों पर लोगों से वसूला जा रहा है, उससे कौन सी सर्विस दी जा रही है। चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की डबल बेंच जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। रईश अहमद शकील ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत की है। इसमें बताया गया है कि NHAI ने राजनांदगांव के ठाकुरटोला में टोल प्लाजा बनाया जा रहा है। इससे 30 किमी पहले अंगोरा में भी एक टोल नाका बना हुआ है। यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के फीस का भुगतान नियम की धारा 8 के तहत दो टोल प्लाजा के बीच की दूरी 60 किमी होनी चाहिए। इसके बाद भी NHAI नियम विरुद्ध टोल बना रहा है। कोर्ट की ओर से नोटिस दिया गया है, याचिका में यह...