दिनांक : 25-Apr-2024 03:09 PM
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दिवाली में पटाखों की बिक्री और जलाने को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन, उल्‍लंघन पर होगी कार्रवाई

दिवाली में पटाखों की बिक्री और जलाने को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन, उल्‍लंघन पर होगी कार्रवाई

Chhattisgarh
हर साल दिवाली त्‍योहार पर आतिशबाजी के बाद हवा में प्रदूषण का स्‍तर बढ़ जाता है। इसे लेकर रायपुर जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार दिवाली पर केवल दो घंटे ही पटाखों को जलाने की अनुमति होगी। यानि दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखों को जला सकेंगे। इसके साथ ही दिवाली के मौके पर केवल हरित पटाखों की बिक्री होगी। इतना ही नहीं जिला प्रशासन ने कहा है कि यदि इन आदेशों का कोई उल्‍लंघन करता है, जो उसके खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार छठ पूजा के लिए सुबह छह बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। क्रिसमस/नया वर्ष के लिए रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से रात्रि 12 बजकर 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। शीत ऋतु में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण...