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रायपुर : शहरी क्षेत्रों में सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित की जा सकेंगी

03/04/2021 posted by Priyanka (Media Desk) Chhattisgarh    

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ एस भारतीदासन ने  कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि के फलस्वरुप पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत रायपुर जिले के नगर पालिका निगम रायपुर और बिरगांव के साथ-साथ जिले के सभी नगरीय निकायों के सीमा क्षेत्र के भीतर व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए समय-सीमा निर्धारित करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 4 अपे्रल से लागु होगा।

सिनेमामल्टीप्लेक्सछबिगृह का अंतिम प्रदर्शन रात्रि बजे तक समाप्त करना अनिवार्य

आदेश के तहत सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॅापिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर, व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं सभी ठेला, गुमटी का संचालन का समय सबेरे 6 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार रेस्टोरेंट, होटल, बार, ढाबा में डायनिंग, टेकअवे और होम डिलीवरी के लिए सबेरे 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।

आदेश अनुसार पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे। शहरी क्षेत्रों के सभी प्रकार के साप्ताहिक बाजार आगामी आदेश पर्यंत बंद रहेंगे। तेलीबांधा, बुढ़ातालाब आदि अन्य समस्त स्थलों, उद्यानों, मार्गों के आसपास की चैपाटी, खाद्य पेय सामग्री की ठेला गुमटी भी संध्या 6 बजे बंद होंगे।

 साप्ताहिक बाजारजिमस्विमिंग पूल आगामी आदेश पर्यंत बंद रहेंगे

जिले की समस्त प्रकार के देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान संध्या 6.00 बजे बंद होंगे। सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, छबिगृह का अंतिम प्रदर्शन रात्रि 8 बजे समाप्त करना अनिवार्य होगा। सभी जिम, स्विमिंग पूल आगामी आदेश पर्यंत बंद रहेंगे। सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने के समय-सीमा को प्रदर्शित करना होगा।

सभी व्यापारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी व्यवसायियों को अपने दुकान, संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीदारी करने के लिए आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय, वितरण किया जावे एवं तत्पश्चात् अन्य वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय किया जावे।

प्रत्येक दुकान, संस्थान में स्वयं तथा आंगतुकों के उपयोग हेतु सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा। अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जायेगे एवं उस क्षेत्र में कन्टेंमेन्ट जोन में जाने के सभी नियमों का पालन करना होगा। यदि किसी व्यवसायी के द्वारा उपरोक्त शर्तो में से किसी एक या एक से अधिक शर्तो को उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी दुकान अथवा संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए सील कर दिया जावेगा।

कलेक्टर ने सभी एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, सी.एस.पी, एस.डी.ओपी, तहसीलदार एवं थानेदार को इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु अपने प्रभार क्षेत्र में सतत भ्रमण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने सभी इंसीडेंट कमांडर, जोन कमिश्नर एवं थानेदार को अपने प्रभार क्षेत्र के सभी कंटेनमेंट जोन में प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे। आदेश के उल्लघंन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डनीय होंगे।

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Priyanka (Media Desk)
Priyanka (Media Desk)प्रियंका (Media Desk)
"जय जोहार" आशा करती हूँ हमारा प्रयास "गोंडवाना एक्सप्रेस" आदिवासी समाज के विकास और विश्व प्रचार-प्रसार में क्रांति लाएगा, इंटरनेट के माध्यम से अमेरिका, यूरोप आदि देशो के लोग और हमारे भारत की नवनीतम खबरे, हमारे खान-पान, लोक नृत्य-गीत, कला और संस्कृति आदि के बारे में जानेगे और भारत की विभन्न जगहों के साथ साथ आदिवासी अंचलो का भी प्रवास करने अवश्य आएंगे।