छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बजने के बाद आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन अलर्ट हो गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर रायपुर के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा सर्वेश्वर भुरे ने प्रेस कांफ्रेंस ली। उन्होंने बताया कि जिले में धारा 144 लागू दी गई है और अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान चुनाव प्रक्रिया में असामाजिक तत्वों द्वारा भय और आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ी न की जा सके तथा मतदाताओं में किसी भी प्रकार का भय पैदा न हो। वे भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
इसके साथ ही समस्त सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा डा. भुरे ने बताया कि इस चुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को घर से मतदान करने की सुविधा होगी। बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को पोस्टल बैलेट की सुविधा होगी।
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- "जय जोहार" आशा करती हूँ हमारा प्रयास "गोंडवाना एक्सप्रेस" आदिवासी समाज के विकास और विश्व प्रचार-प्रसार में क्रांति लाएगा, इंटरनेट के माध्यम से अमेरिका, यूरोप आदि देशो के लोग और हमारे भारत की नवनीतम खबरे, हमारे खान-पान, लोक नृत्य-गीत, कला और संस्कृति आदि के बारे में जानेगे और भारत की विभन्न जगहों के साथ साथ आदिवासी अंचलो का भी प्रवास करने अवश्य आएंगे।
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