बलौदा बाजार : अपीलार्थी को गुमराह करना जनसूचना अधिकारी को पड़ा महँगा – छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने नगरपालिका के दो अधिकारियों पर किया 25-25 हजार का जुर्माना
बलौदाबाजार । छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने प्रकरण क्रमांक A/3393/2019 के सुनवाई दिनांक 15.02.2023 के दौरान बलौदाबाजार के अपीलार्थी नरेश गनशानी जिला प्रतिनिधि इस्पात टाइम्स के पक्ष में दिया अभूतपूर्व फैसला l सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपीलार्थी द्वारा चाही गयी जानकारी को देने में नगरपालिका बलौदाबाजार के तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं उप अभियंता नेमीचंद वर्मा सहित संबंधित विभाग के तत्कालीन उप अभियंता भोलाराम पटेल बरत रहे थे कोताही जिस पर राज्य सूचना आयोग के आयुक्त धनवेन्द्र जायसवाल ने निर्णय लेते हुए संबंधित दोनों ही अधिकारियों को 25-25 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया हैं तथा नगरीय प्रशासन को निर्देश दिया हैं कि ये राशि वसूली कर सरकारी खजाने मे जमा की जाये। उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक नागरिक को अधिकार हैं कि वो शासन द्वारा संचालित किसी भी कार्यालय से नि...