दिनांक : 24-Apr-2024 08:34 PM
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रायपुर : तीन जनसूचना अधिकारी पर समय से जानकारी ना देने पर दो लाख 78 हजार रूपए का अर्थ दण्ड अधिरोपित

रायपुर : तीन जनसूचना अधिकारी पर समय से जानकारी ना देने पर दो लाख 78 हजार रूपए का अर्थ दण्ड अधिरोपित

Chhattisgarh, Politics
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम0 के0 राउत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम का समय पर पालन नहीं करने और समय पर आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण तत्कालीन जनसूचना अधिकारी (श्री अजय वस्त्रकार) ग्राम पंचायत उसलापुर को 8 प्रकरणों पर दो लाख रूपए और राज्य सूचना आयुक्त श्री ए0के0अग्रवाल ने तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं तहसीलदार जगदलपुर (श्री आनंद राम नेताम) को दो प्रकरण पर 28 हजार रूपए, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी कानन पेण्डारी जू ( श्रीअजय शर्मा) को दो प्रकरण पर 50 हजार रूपए अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए अधिरोपित राशि तत्काल जमा कर चालान की प्रति आयोग को प्रेषित करने निर्देश दिए हैं। आवेदक श्री रमेश कुमार टण्डन ग्राम पंचायत उसलापुर ने श्री अजय वस्त्रकार तत्कालीन जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत उसलापुर विकासखण्ड तखतपुर जिला बिलासपु...