श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की नई दरें निर्धारित
श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिको के लिए एक अप्रैल 2023 से 30 सितम्बर 2023 तक के लिए न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई है। यह दरें 45 अनुसूचित, सामान्य नियोजन के लिए प्रतिदिन 20 रूपए और प्रतिमाह 260 रूपए की वृद्धि की गई है। कृषि नियोजन में कार्य श्रमिको के लिए 225 रूपए प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। इसी तरह से अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकांे के लिए प्रति एक हजार अगरबत्ती के लिए 5 रूपए 85 पैसे की वृद्धि की गइ है।
न्यूनतम वेतन की निर्धारित दरों के लागू होने पर अब अकुशल श्रमिक जोन ’अ’ के लिए 10 हजार 480 रूपए, जोन ’ब’ के लिए 10 हजार 200 रूपए और जोन ’स’ के लिए 9 हजार 960 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है। इसी तरह से अर्द्धकुशल श्रमिको को जोन ’अ’ के लिए 11 हजार 130 रूपए, जोन...