रायपुर : स्कूलों व आंगनबाड़ी केन्द्रों और राशन दुकानों में खाद्य आयोग का टोल-फ्री नम्बर लिखना अनिवार्य
छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा ने आज नवा रायपुर स्थित कार्यालय में आयोजित अधिकारियों की बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा छत्तीसगढ़, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पूरक पोषण आहार योजना, मध्यान्ह भोजन योजना, मातृत्व लाभ योजना तथा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम, छात्रावास को प्रदाय बी.पी.एल. दर पर खाद्यान्न प्रदाय के क्रियान्वयन की समीक्षा की।
श्री बाबरा ने राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के सभी स्कूलों एवं सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में आयोग का टोल फ्री नम्बर लिखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयोग का टोल-फ्री नम्बर 1967 एवं 18002333663 पर प्राप्त शिकायतों का 15 दिन के भीतर निराकरण कर आयोग की वेबसाईट में प्रदर्शित किया जाए।
अध्यक्ष श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा ने उचित मुल्य दुकानों में खाद्यान्न का नमून...